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New Law हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवरकई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹ 10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा

New Law हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवरकई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹ 10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा 

New Law हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवरकई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹ 10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा

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हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवरकई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹ 10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा नई दिल्ली12 घंटे पहले lading announcement. ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स के सदस्यों ने जालंधर में शुक्रवार को डीसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया । ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स के सदस्यों ने जालंधर में शुक्रवार को डीसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया । 

देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं । भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है 

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस( AIMTC) ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है । संगठन ने चक्काजाम का आह्वान किया । इसके बाद से देशभर में हड़ताल शुरू हो गई है । ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने शनिवार 30 दिसंबर को जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस वे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट किया । 

Gujrat Me Lathicharge

गुजरात में ट्रक चालकों ने राजकोट- अहमदाबाद हाईवे बंद कराने की कोशिश की, जिससे लंबा जाम लग गया । इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बस की खिड़की के कांच तोड़ दिए । इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कुछ लोग घायल हो गए । यहां कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है । 

Truck Hadtaal Se Chijo Ke Dam Badege

इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा । ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा । वहीं, पेट्रोल- डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी । भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं । देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं । हड़ताल के कारण इतनी बढ़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है । 

New Law हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवरकई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹ 10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा

Hit and Run Per Vichar Kre Sarkar

AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी । इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए । नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए AIMTC के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है ।

इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं । इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है । भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है । ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं । 

Desh Me Accident Ka Abav

AIMTC का कहना है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है । ऐसे मामलों में जब कोई एक्सीडेंट होता है, तो बिना किसी जांच के बड़े वाहन चालक की गलती करार दी जाती है । यह नहीं देखा जाता की गलती बड़े वाहन चालक की है या छोटे वाहन चालक की । 

मामले में अध्यक्ष मदान का कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं भागता बल्कि, बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है । ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है । 


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राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए । बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं । अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा । उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे । बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया । 

तीन क्रिमिनल लॉ बिल संसद में पासराष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बनेंगे कानून, शाह बोले- तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा नई दिल्ली9 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- जो लोग कहते हैं कि नए कानूनों की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब नहीं पता ।- Dainik Bhaskar केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- जो लोग कहते हैं कि नए कानूनों की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब नहीं पता । राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए । 

बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं । अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा । उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे । बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया । किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य बिलों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- जो लोग सदन के बाहर पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा । किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य है ।

जो कहते हैं कि नए कानूनों की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब नहीं पता, इसका मतलब स्व शासन नहीं है । इसका मतलब स्व धर्म, भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ाना है । गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी । आप 60 साल सत्ता में बैठे रहे, लेकिन स्व को लगाने का काम नहीं किया, ये काम मोदी जी ने किया । 


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